उत्तराखंड सरकार Home Stay के नियमों के बड़ा बदलाव करने जा रही है। राज्य में होम स्टे के बढ़ते चलन को देखते हुए यह बदलाव किया जा रहा है। नए नियमों के तहत किसी होम स्टे में अधिकतम 12 कमरें हो सकेंगे। अभी तक अधिकतम छह कमरों का मानक है। बताया जा रहा है कि इस कदम से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पर्यटकों को बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस बाबत विभाग को निर्देश दिए हैं।
बतादें कि प्रदेश के सुदूर इलाकों में होम स्टे को खूब पसंद किया जा रहा है। यही कारण है कि यहां पर इसका चलन बढ़ा है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 5468 होम स्टे हैं जिनका पंजीकरण हुआ है। लोगों को यहां पर शुद्ध खाना के साथ यहां की संस्कृति से भी नजदीकी से रूबरू होने का मौका मिल जाता है। साथ ही यह काफी किफायती भी होता है। इस सबको देखते हुए सरकार ने अब इस योजना को अधिक विस्तार देने का निश्चय किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित हों। साथ ही पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधा में भी बढ़ोतरी हो।
अभी जो नियम हैं उसके मुताबिक, होम स्टे की नियमावली के अनुसार घर को होम स्टे के रूप में तब्दील करने वाला व्यक्ति परिवार सहित वहीं रहेगा। वह अधिकतम छह और न्यूनतम एक कक्ष का उपयोग होम स्टे के लिए कर सकेगा। इन कक्षों के लिए निर्माण अथवा मरम्मत के लिए सरकार अनुदान देती है। अब इसके मानकों में बदलाव किया जा रहा है।

राज्य में पंजीकृत होम स्टे
जिला संख्या
नैनीताल 928
देहरादून 765
पिथौरागढ़ 752
उत्तरकाशी 713
चमोली 658
टिहरी 453
रुद्रप्रयाग 284
पौड़ी 262
बागेश्वर 203
अल्मोड़ा 202
चंपावत 159
हरिद्वार 84
ऊधम सिंह नगर 05
कुल 5468