आरक्षण नियमों का पालन न करने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी थी। मंगलवार शाम को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावा प्रक्रिया रोक दी। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव की तिथियां घोषित कर दी थीं। तैयारियां भी शुरू हो गईं थीं। अब राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड की ओर से अधिसूचना जारी कर कहा गया है कि नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। गणेश दत्त कांडपाल बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य है। जिसमें 23 जून को आदेश दिया गया था कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए राज्य सरकार की ओर से आरक्षण की नियमावली का प्रख्यापन विधिवत अधिसूचित नहीं है। इसलिए चुनावों पर रोक लगाई जाती है।
बतादें कि 21 जून को राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार जिला को छोड़कर बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर अधिसूचना जारी की थी। जिसके तहत उत्तराखंड में दो चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाने थे। जिसमें 25 जून से 28 जून तक नामांकन की प्रक्रिया होनी थी। जिसके बाद 10 और 15 जुलाई को वोटिंग होनी थी। जबकि, 19 जुलाई को मतगणना की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी।