खानपुर विधायक उमेश कुमार और खानपुर से ही पूर्व में विधायक रह चुके कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने एसएसपी और डीएम को तलब किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश दोनों अधिकारियों ने अदालत को बताया कि दोनों का शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिया है। दोनों को दी गई सुरक्षा भी वापस लेने की संस्तुति शासन को भेज दी गई है। दोनों के खिलाफ 19 आपराधिक मामले लंबित हैं।
इस पर कोर्ट ने हरिद्वार एसएसपी और डीएम को अलग अलग हलफनामे में दोनों के ऊपर लंबित मामलों को पेश करने का आदेश दिया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने दिया है। साथ ही कोर्ट ने सड़क पर हुई घटना का विवरण, वीडियो क्लिप के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति और की गई कार्रवाई का विवरण और जांच की स्थिति का विवरण भी 11 फरवरी को तलब किया गया।
आह उत्तराखंड!
दोनों ही गलत, दोनों ही बेलगाम। यह गाली-गलौच, फायरिंग, दबंगई हमारा कल्चर नहीं है। उत्तराखंड के लोग सोचें क्या आने वाले दिनों में ऐसे दृश्यों को आम होने देना चाहते हैं। सवाल बड़ा है, एक बार गौर कीजिएगा। pic.twitter.com/T0HhqSFyvO— Arjun Rawat (@teerandajarjun) January 26, 2025
बतादें कि दोनों के बीच सड़क पर आ चुकी अदावत का अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इस केस में हरिद्वार जिले के डीएम और एसएसपी को तलब किया था। हाईकोर्ट ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हरिद्वार जिले में हुई सरेआम मारपीट के सभी साक्ष्य भी पेश करने को कहा था। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उमेश कुमार और कुंवर प्रणव चैंपियन के अपराधों, मुकदमों और हथियारों का पूरा ब्योरा भी कोर्ट में पेश किया जाए। इसी आदेश के क्रम में हरिद्वार डीएम और एसएसपी कोर्ट में पेश हुए थे।