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    Home»काम की खबर»High court ने नैनीताल, हल्द्वानी व कैंची धाम की सड़कों की क्षमता पर मांगी रिपोर्ट
    काम की खबर

    High court ने नैनीताल, हल्द्वानी व कैंची धाम की सड़कों की क्षमता पर मांगी रिपोर्ट

    19 मई को होगी अगली सुनवाई। तीन माह में सर्वे कर पेश करनी होगी रिपोर्ट। हल्द्वानी शहर की यातायात और पार्किंग समस्या पर सुनवाई करते कोर्ट ने दिया आदेश।
    teerandajBy teerandajMay 14, 2025No Comments
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    Uttarakhand High Court news
    Uttarakhand High Court
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    नैनीताल High court ने हल्द्वानी शहर की यातायात और पार्किंग समस्या पर सुनवाई करते हुए नगर निगम हल्द्वानी और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सड़कों के सर्वे और भौगोलिक भार वहन क्षमता की जांच के निर्देश दिए हैं। टैक्सी बाइक और लोकल टैक्सी वाहनों को फिलहाल राहत नहीं मिली है। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।

    नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से हल्द्वानी, नैनीताल व कैंची धाम की सड़कों की क्षमता की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने नोएडा के सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीआरआरआइ) को राज्य सरकार के निर्देश पर सड़कों का सर्वे करने को कहा। इसमें हल्द्वानी, काठगोदाम, कालाढूंगी और भवाली तथा कैंची धाम से नैनीताल को आने वाले मार्ग शामिल हैं। सर्वे रिपोर्ट तीन माह में देने को कहा गया है। कोर्ट ने रुड़की स्थित सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआइ)को क्षेत्र की भौगोलिक भार वहन क्षमता की जांच करने को कहा है।

    मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नागरिकों की ज्वलंत समस्या का समाधान करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए। साथ ही कोर्ट ने बीडी पांडे अस्पताल के समीप चौड़ी जगह में तीन मरीज वाहनों और एक एंबुलेंस पार्क करने की अनुमति दे दी है। पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए चिड़ियाघर शटल सेवा के लिए चार की जगह आठ इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की अनुमति दी है। तल्लीताल लेकब्रिज चुंगी में पर्ची के माध्यम से टैक्स वसूलने पर सवाल उठाते हुए पालिका को फास्ट टैग से टैक्स वसूलने के निर्देश दिए। नगरपालिका को स्थानीय वाहन स्वामियों के लिए बाजार, अस्पताल, मंदिर आदि आवागमन की जगहों को एयर मार्क करने और व्यवस्था करने को कहा।

    New Criminal Laws
    कोर्ट ने टैक्सी बाइकों और लोकल टैक्सी वाहनों को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कूड़ा सेग्रीगेशन के लिए प्रत्येक घर को तीन-तीन डस्टबिन देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने पक्ष रखते हुए कहा कि लेकब्रिज चुंगी में रात आठ बजे बाद बिना पर्ची कटे वाहनों को आने दिया जा रहा है। मंदिर जाने पर वाहनों से 25 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से शुल्क लिया जा रहा है। नारायणनगर क्षेत्रवासियों की तरफ से कहा गया कि नारायणनगर में छोटी गाड़ियों से कूड़ा बड़ी गाड़ियों में डालने से नारायण नगर, चारखेत, सरिताताल व खुर्पाताल क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। जिस पर कोर्ट ने शपथपत्र पेश करने को कहा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई को 19 मई की तिथि नियत की है।

    Uttarakhand High court uttarakhand high court news
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