मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की है। MDDA के तहत आने वाले ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में कई अवैध निर्माणों को सील किया गया है। ऋषिकेश शहर में अखंड आश्रम गली नं. 4, आवास विकास के समीप श्री पुजारा, विस्थापित गली नं. 10 और 11 में बहुमंजिला इमारतों के खिलाफ एक्शन लेते हुए अवैध निर्माणों को सील किया गया है। सीलिंग की कार्रवाई MDDA सचिव द्वारा गठित टीम ने की। यह टीम संयुक्त सचिव के नेतृत्व में बनी है।
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MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट कहा है कि नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे अनधिकृत निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी नक्शा मंजूर कराए बिना अवैध निर्माण करेगा उसके खिलाफ प्राधिकरण नियमानुसार एक्शन लेगा। अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
ऋषिकेश में विशेष रूप से गली नंबर-10, निर्मल बाग बी में लगभग 20×30 फीट क्षेत्रफल में भूतल से लेकर तृतीय तल तक बिना स्वीकृति का निर्माण पाया गया। यह उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 का स्पष्ट उल्लंघन था। प्राधिकरण ने पहले निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किया था, लेकिन समयावधि में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद 25 अगस्त 2025 को अंतिम अवसर दिया गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद एमडीडीए ने उक्त भवन को सील कर दिया गया। पुलिस बल की मौजूदगी में सीलिंग की कार्रवाई की गई।
ऋषिकेश में सीलिंग –
निर्मल बाग, गली नंबर 11 : मनीष अग्रवाल द्वारा 30×70 फीट क्षेत्रफल पर प्रथम और द्वितीय तल का निर्माण नियम विरुद्ध किया जा रहा था। प्राधिकरण ने पहले ही निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किया था लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।
गली नंबर 11 : रघुन शर्मा द्वारा 30×50 फीट क्षेत्र पर भू-तल और प्रथम तल का अवैध निर्माण। नोटिस के बावजूद नियम विरुद्ध निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण ने पहले ही निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किया था लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।
वीरभद्र रोड : प्रदीप दुबे द्वारा अवैध निर्माण। पहले अधूरी कार्रवाई हुई थी। पुलिस बल की मदद के साथ नियम विरुद्ध अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।
निर्मल बाग, गली नंबर 10 : रवि द्वारा 30×40 फीट में तीन मंजिला अवैध निर्माण नियम विरुद्ध किया जा रहा था। प्राधिकरण ने पहले ही निर्माणकर्ता को नोटिस दिया था, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।
निर्मल बाग, गली नंबर 11 : विपिन चौधरी द्वारा 30×100 फीट क्षेत्र पर स्कूल और कॉलोनी का निर्माण नियम विरुद्ध किया जा रहा था। नोटिस कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।
हरिद्वार रोड, कोयल ग्रांट : स्वामी दयानंद महाराज द्वारा मानचित्र के विपरीत निर्माण नियम विरुद्ध किया जा रहा था। प्राधिकरण ने नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माण को सील कर दिया।
रेड फोर्ट रोड स्कूल के पास : सुरेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 25×60 फीट पर तृतीय तल का अवैध निर्माण। नोटिस के बावजूद कोई मानचित्र नहीं। नियम विरुद्ध अवैध निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण ने नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माण को सील कर दिया।
गली नंबर 4, होटल गंगा अशोक के पास: श्रीमती अनीता पुजारा द्वारा 26×50 फीट पर कॉलोनी निर्माण। नियम विरुद्ध अवैध निर्माण किया जा रहा था। अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।
निर्मल ब्लॉक बी, गली नंबर 11 : अनुज द्वारा 60×50 फीट क्षेत्र में कॉलम निर्माण। नियम विरूद्व अवैध निर्माण किया जा रहा था। अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।
निर्मल बाग, गली नंबर 11 : सागर द्वारा 20×50 फीट क्षेत्र पर नियम विरुद्ध अवैध निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण ने पहले ही निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किया था लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।