लोकसभा में भारी हंगामे के बीच 13 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने New Income Tax Bill पेश कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट एक चुनौतीपूर्ण समय के दौरान तैयार किया गया था, जिसमें अनुमान या पूर्वानुमान से परे गंभीर बाहरी चुनौतियां थीं। इसके बावजूद, हमने भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए आकलन को यथासंभव सटीक रखने का प्रयास किया है। नए आयकर कानून में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को खत्म कर दिया गया है। अब केवल टैक्स ईयर होगा। नए आयकर कानून को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। नए इनकम टैक्स बिल की सबसे खास बात है, इसे आसान बनाया गया है। बिल में टैक्स सिस्टम (Tax System) को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। बतादें कि पुराने टैक्स कानून 1961 की जगह पर इसे लाया गया है।
FM Nirmala Sitharaman introduces The Income-Tax Bill, 2025 in Lok Sabha@nsitharaman @FinMinIndia @ombirlakota @LokSabhaSectt pic.twitter.com/Ic6CMKZptX
— SansadTV (@sansad_tv) February 13, 2025
पुराने टैक्स कानून में कई सारे सेक्शन और सब सेक्शन दिए गए हैं। लेकिन न्यू इनकम टैक्स बिल में ज्यादातर सब-सेक्शन को खत्म किया गया है। वहीं न्यू इनकम टैक्स बिल को और आसान बनाने के लिए सरल भाषा का रखी गई है। न्यू इनकम टैक्स बिल में अलग- अलग सेक्शन के तहत इनकम पर टैक्स देनदारी, टैक्स छूट, कटौती, जुर्माना और रिफंड जैसी चीजों को डिसक्राइब किया गया है। किस सेक्शन के तहत डिडक्शन का लाभ होगा, किसके तहत रिफंड और पेनल्टी के तौर पर कौन सा सेक्शन लागू होगा? इन सभी चीजों का जिक्र किया गया है। न्यू टैक्स बिल के तहत अगर आप एक सैलरीड हैं तो आपको पुराने टैक्स रिजीम के तहत 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो आपको 75000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है।
पेंशन, एनपीएस और इंश्योरेंस पर भी छूट
न्यू इनकम टैक्स बिल के तहत पेंशन, NPS कंट्रीब्यूशन और इंश्योरेंस पर टैक्स डिडक्शन जारी रहेगा। रिटायरमेंट फंड, ग्रेच्युटी और पीएफ कंट्रीब्यूशन को भी टैक्स छूट के दायरे में रखा गया है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश पर भी टैक्स राहत दी गई है।
टैक्स चोरी पर जुर्माना
अगर कोई पर्सन टैक्स चोरी करता है तो उसपर जुर्माने का प्रावधान है। वहीं टैक्स चोरी के अलावा कोई अन्य भी गलत स्टेप उठाए तो उसपर भी जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही उस व्यक्ति के पास टैक्स नोटिस भी भेजा जा सकता है।
टैक्स चोरी पर जुर्माने का भी प्रावधान
जानबूझकर टैक्स चोरी करने वालों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। टैक्स का भुगतान न करने पर अधिक ब्याज और पेनाल्टी वसूला जा सकता है। आय छिपाने पर अकाउंट और संपत्ति को सीज करने का भी प्रावधान रखा गया है।
कितनी होगी बचत?
नई टैक्स व्यवस्था के तहत अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 12 लाख रुपये सालाना कमाने वाले लोगों को 80,000 रुपये की बचत होगी। जिन लोगों की वार्षिक आय 24 लाख रुपये या इससे अधिक है, वे इनकम टैक्स में 1.10 लाख रुपये बचा सकते हैं। 13 लाख रुपये सालाना आय वाले लोग कर देनदारी पर 25,000 रुपये बचाएंगे। इसी तरह 14 लाख रुपये सालाना आय वाले लोग 30,000 रुपये, 15 लाख रुपये कमाने वाले 35,000 रुपये, 16 लाख रुपये कमाने वाले 50,000 रुपये और 17 लाख रुपये कमाने वाले 60,000 रुपये बचाएंगे। वहीं वार्षिक आय 18 लाख रुपये होने पर बचत 70,000 रुपये, 19 लाख रुपये पर 80,000 रुपये, 20 लाख रुपये पर 90,000 रुपये, 21 लाख रुपये पर 95,000 रुपये, 22 लाख रुपये पर एक लाख, 23 लाख रुपये पर 1.05 लाख रुपये की बचत होगी। 24 लाख रुपये से अधिक आय वालों को 1.10 लाख रुपये का कर लाभ मिलेगा।