दिवाली से पहले धनतेरस के दिन राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राज्यकर्मचारियों को 53 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा। इससे पहले यह 50 फीसदी था। उत्तराखंड सरकार की ओर से इसका शासनादेश 29 अक्टूबर को धनतेरस के मौके पर जारी किया गया है। यह 7वां पुनरीक्षित वेतनमान है, जिसमें 1 जनवरी 2024 से 50 फीसदी की दर महंगाई भत्ता मंजूर किया गया है। इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड के कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा। यह आदेश हाईकोर्ट के जजों, उत्तराखंड लोकसेवा आयोग और सार्वजनिक उपक्रमों पर खुद लागू नहीं होगा।
इसके लिए वो अलग से आदेश जारी होगा। आदेश में कहा गया है कि 31 सितंबर 2024 तक के पुनरीक्षित महंगाई भत्ते का एरियर का भुगतान होगा। जबकि 1 अक्टूबर 2024 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित तौर पर वेतन में जोड़कर दिया जाएगा। पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसकी धनराशि एरियर और वेतन के तौर पर सेवारत कर्मचारियों की तरह उन्हें दी जाएगी।