शुक्रवार को हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा लिया है। धामी सरकार के लिए यह एक बड़ी राहत है। इससे पहले आयोग की ओर से चुनाव की तेयारियां शुरू कर दी गई थीं। लेकिन, हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद सब रोकना पड़ा था। बतादें कि 21 जून को राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार जिला को छोड़कर बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर अधिसूचना जारी की थी। जिसके तहत उत्तराखंड में दो चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाने थे। जिसमें 25 जून से 28 जून तक नामांकन की प्रक्रिया होनी थी। जिसके बाद 10 और 15 जुलाई को वोटिंग होनी थी। जबकि, 19 जुलाई को मतगणना की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी।









